उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा नौका संचालन निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा:
1. अधिकतम 80% लोड क्षमता के अनुसार ही न्यूनतम 6 एवं अधिकतम 10 पर्यटकों का 2 नाविकों / गाइड को ही प्रत्येक ट्रिप में नौका पर्यटन हेतु जाने की अनुमति दी जाती है।
2. नौका संचालन सूर्योदय के पश्चात व सूर्यास्त के पूर्व की अवधि में ही किया जायेगा।
3. प्रत्येक वर्ष 10% की दर से किराये में अभिवृद्धि की जाएगी।
4. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनकी आयु का निर्धारण उनके आधार कार्ड से किया जायेगा, का किराया निशुल्क होगा।
5. बोट संचालन हेतु चूका पीलीभीत टाइगर रिज़र्व, पीलीभीत एवं कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार, बहराइच के आधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा सिंचाई विभाग से सदैव सामंजस्य रखा जाये तथा उक्त जलाशय में जल स्तर सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जाये और उसी के अनुरूप नाव का संचालन किया जाये। वन विभाग एवं वन निगम द्वारा जलाशय में निर्धारित रुट पर नौका संचालन किया जायेगा।
6. नौका संचलान करते समय नाव में किसी भी प्रकार का जाल, कांटे,फिशिंग रॉड, डायनामाइट आदि किसी भी हालत में नहीं रखें जायेंगे। नाव में उपरोक्त सामग्री पाए जाने पर शिकार की नियत समझते हुए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम- 1972 के तहत उल्लंघन मानते हुए दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
7. आपातकालीन परिस्थिति में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के स्वामित्व वाले उपलब्ध बोट का सहयोग लिया जायेगा।
8. वन विभाग के द्वारा आपात स्थिति में बोट की सेवाएं मांगने पर अधोहस्ताक्षरी की अनुमति से उपलब्ध कराई जाएगी।