1. कोविड -19 वैक्सीनेशन की दोनों डोज़ लगने का प्रमाण पत्र साथ लेकर आये |
2. कोविड-19 की पहली डोज़ या कोई डोज़ नहीं ली है तो पिछले 72 घंटे में RTPCR निगेटिव की रिपोर्ट साथ लेकर आये |
3. पर्यटन हेतु आ रहे पर्यटकों का सर्वप्रथम पर्यटन परिसर में प्रवेश करने से पूर्व तापमान जाँचा जायेगा एवं केवल उन्हीं पर्यटकों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें कोविड-19 संक्रमण सम्बंधी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होंगे।
4. किसी भी पर्यटक में संक्रमण सम्बंधी लक्षण देखे जाने की दशा में उनके अतिरिक्त उनके साथ आये हुये पर्यटक दल के सभी सदस्यों को पर्यटन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं उन्हें वापस भेज दिया जायेगा।
5. इस पर्यटन सत्र में सामाजिक दूरी सम्बंधी सावधानी अपनाये जाने के दृष्टिगत एक सफारी वाहन में केवल 04 यात्रियों को ही जाने की अनुमति होगी। यात्रियों के अतिरिक्त उक्त सफारी वाहन में एक वाहन चालक एवं एक गाइड मौजूद होगा। प्रत्येक वाहन में सेनीटाइजर उपलब्ध रहना चाहिये।
6. किसी भी दशा मे पर्यटकों को वन क्षेत्र में वाहन से नीचे उतरने की अनुमति नहीं होगी।
7. सभी पर्यटक अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगें एवं व्यक्तिगत रूप से अपने पास सेनीटाइजर भी रखेंगे। मास्क उतारने या हटाने पर पाबन्दी होगी। उक्त व्यवस्था का उल्लंघन करने पर सम्बंधी पर्यटक से 500 रूपये का प्रतिकर लिया जायेगा। वाहन चालक एवं गाइड भी मास्क का उपयोग करें एवं किसी भी दशा में इसका उल्लंघन नहीं करेंगें।
8. सफारी वाहन प्रत्येक सत्र में सेनीटाइज किये जायेंगे, जिस पर आने वाला व्यय पर्यटकों में बराबर-बराबर बाँटा जायेगा। सेनीटाइजेशन की व्यवस्था हेतु किसी निजी फर्म से अनुबन्ध करना होगा।
9. रात्रि विश्राम हेतु एक हट में अधिकतम 02 पर्यटकों को ठहरने की अनुमति होगी। हटों को भी प्रतिदिन सेनीटाइज किया जायेगा, जिसका शुल्क सम्बंधित पर्यटक से प्राप्त किया जायेगा।
10. भोजन व्यवस्था में भी प्रत्यके हट में अवस्थान कर रहे पर्यटकों को अलग-अलग समय निर्धारित करने हुये भोजन हेतु कैन्टीन में उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया जायेगा। विस्तृत मेन्यू की जगह केवल भोजन की थाली की व्यवस्था रखी जायेगी। इसी प्रकार जल-पान में भी मेन्यू निर्धारित होगा।
11. उ0प्र0 शासन के गृह (गोपन) अनुभाग-3 की पत्र संख्या 2135/2020/सीएक्स-3 दिनांक 01.10.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या-7 में यथाप्राविधानित 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता (co-morbidity) अर्थात एक सेे अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को पर्यटन हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।